इस पर सरकार निगाहें की इन आदेशों की अगर कोई कोचिंग सेंटर अवहेलना करता है तो उसे कोचिंग सेंटर पर ₹100000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कुछ साल से कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं बहुत ही ज्यादा सामने आ रही है इसको देखते हुए सरकार ने इस नए नियम को जारी किया है।
अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित इस नए नियम के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र की बच्चों को अपने सेंटर में दाखिला नहीं कर सकते हैं और अच्छे नंबर या रैंकिंग दिलाने के झूठे सपने भी अब किसी भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं दिखा सकेंगे ।
क्या इस नए नियम से आत्महत्या कम होगा
मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती आत्महत्या मामले को रोकने के लिए जारी किया है। क्योंकि कोचिंग संस्थान द्वारा बच्चों को अच्छे अंक देने की गारंटी देते हैं तथा अधिक फीस भी रखते हैं जिसके चलते बच्चे आत्महत्या करते हैं। नहीं गाइडलाइंस में मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्ति नहीं कर सकता है।
कोचिंग सेंटर अब ये नहीं कर सकते
सरकार की इस नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान झूठे वादे या प्रमुख विज्ञापन प्रकाशित न ही खुद कर सकते हैं ना ही किसी से करवा सकते हैं। कोई भी संस्थान अब पंजीकृत तभी माना जाएगा जब भी इन सारे नए गाइडलाइंस को अपनाते हैं तब अन्यथा उसे संस्थान को पंजीकृत नहीं माना जाएगा।
संस्था को इस स्थिति में करनी होगी फीस वापस
सरकार की इस नई गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी विद्यार्थी अगर बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बच्ची हुई अवधि की सारी फीस वापस की जाएगी।
आत्महत्या रोकने के लिए दिए ये निर्देश
सरकार ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा है की कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ने वाले शिक्षकों की संपूर्ण जानकारी होगी साथ ही साथ उसमें छात्रावास के सुविधा और कितनी फीस है कि कोर्स के लिए इसकी संपूर्ण जानकारी भी होगी।
और इसमें यह भी कहा गया कि छात्रों पर किसी भी प्रकार की दबाव नहीं डालनी चाहिए और अगर कोई भी छात्र किसी तनावपूर्ण स्थिति में है तो उसकी निरंतर सहायता संस्था द्वारा किया जाना चाहिए।
1 लाख जुर्माना वसूला कब किया जायेगा
सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी कोचिंग संस्थान इन नई गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं तो इस पर ₹100000 का जुर्माना लगाया अत्यधिक शुल्क वसूल करने पर उनकी पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।